
बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन Rajpal Yadav को ₹9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, जो 18 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। अभिनेता पिछले 11 दिनों से Tihar Jail में बंद थे और उन्होंने 5 फरवरी को अदालत के आदेश के बाद सरेंडर किया था।
Rajpal Yadav को कोर्ट ने किन आधारों पर दी राहत
अदालत ने यह राहत तब दी जब राजपाल यादव की ओर से संबंधित कंपनी के खाते में ₹1.5 करोड़ की राशि जमा कराई गई। कुछ रिपोर्ट्स में कुल ₹2.5 करोड़ जमा होने का भी जिक्र है, जिसमें पहले से जमा राशि शामिल बताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, यह अंतरिम जमानत मुख्य रूप से परिवार में 19 फरवरी को होने वाली भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है।
जमानत की शर्तें
कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ कुछ शर्तें भी तय की हैं:
- पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा
- अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी
- सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना अनिवार्य होगा
मामला क्या है?
यह पूरा मामला साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म Ata Pata Laapata से जुड़ा है। फिल्म के लिए लिया गया करीब ₹5 करोड़ का लोन समय पर नहीं चुकाया जा सका, जिसके बाद ब्याज और पेनल्टी जुड़ते-जुड़ते रकम करीब ₹9 करोड़ तक पहुंच गई। इसी मामले में चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई हुई।
फिल्म इंडस्ट्री से मिला समर्थन
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुश्किल समय में फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनका साथ दिया। अभिनेता Sonu Sood और Salman Khan समेत कई नामों के सहयोग की चर्चा सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं की गई है।
जल्द करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
राजपाल यादव के मैनेजर के मुताबिक, अभिनेता जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले और तिहाड़ जेल के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। फिलहाल यह राहत अंतरिम है और केस की सुनवाई जारी रहेगी। बाकी राशि चुकाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी
राजपाल यादव को फिलहाल अदालत से अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिस पर आगे की दिशा तय होगी।
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