नगरपालिका चुनाव 2026: रांची समाहरणालय के 100 मीटर दायरे में धारा-163 लागू | निषेधाज्ञा जारी

रांची। रांची में होने वाले नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2026 के नामांकन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 29 जनवरी 2026 से 07 फरवरी 2026 तक विशेष नियम लागू किए गए हैं। रांची सदर के अनुमंडल दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत रांची समाहरणालय (ब्लॉक-ए और बी) के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है।
क्या हैं प्रमुख नियम
- नामांकन की सीमा: पर्चा दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ अधिकतम 05 व्यक्ति और 03 वाहन ही 100 मीटर के दायरे में जा सकेंगे।
- विरोध प्रदर्शन पर रोक: बिना अनुमति के किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सभा करना पूरी तरह मना है।
- हथियारों पर पाबंदी: किसी भी तरह के हथियार (बंदूक, राइफल, पिस्टल) या लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला आदि लेकर चलने पर रोक है।
- लाउडस्पीकर का प्रयोग: बिना आधिकारिक अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
जरूरी बातें
- किसे छूट है? यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
- समय सीमा: ये नियम 29 जनवरी सुबह 06:00 बजे से 07 फरवरी की रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
नोट: इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
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