
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है और निर्देश दिया है कि चुनाव न्यूनतम समय सीमा के भीतर कराए जाएं।
रांची। नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट का रुख सख्त देखने को मिला है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने के लिए मांगे गए कम से कम तीन महीने के समय को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है और निर्देश दिया है कि चुनाव न्यूनतम समय सीमा के भीतर कराए जाएं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह जानकारी दी। आज की सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने एक सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की। लेकिन अदालत ने उस रिपोर्ट को बिना खोले वापस कर दिया और अगली सुनवाई पर पेश करने का निर्देश दिया।
10 नवंबर को अदालत में उपस्थित रहना होगा
आज कैबिनेट की बैठक निर्धारित होने के कारण, राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव को महाधिवक्ता राजीव रंजन के अनुरोध पर अदालत में उपस्थित होने के बाद कैबिनेट बैठक में शामिल होने की अनुमति मिल गई। इन सभी अधिकारियों को 10 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना होगा। गौरतलब है कि 10 सितंबर की सुनवाई में, हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव न कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ चार्जफ्रेम तैयार करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता विनोद सिंह ने इसकी जानकारी दी थी। इसी के आधार पर अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किए थे। यह सुनवाई रौशनी खलखो और अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हो रही है।
नगर निकाय चुनावों की सूची
नगर निगम:
- रांची
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- धनबाद
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- आदित्यपुर
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नगर परिषद:
- गढ़वा
- विश्रामपुर
- चाईबासा
- झुमरी तिलैया
- चक्रधरपुर
- चतरा
- चिरकुंडा
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- रामगढ़
- साहिबगंज
- फुसरो
- मिहिजाम
नगर पंचायत:
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- मझिआंव
- हुसैनाबाद
- हरिहरगंज
- छतरपुर
- लातेहार
- कोडरमा
- डोमचांच
- बड़की सरैया
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- राजमहल
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- बासुकीनाथ
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- बुंडू
- खूंटी
- सरायकेला
- चाकुलिया