

2024 में प्रकाशित वोटर लिस्ट के आधार पर ही होगा इलेक्शन
रांची। झारखंड में हुए 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही नगर निकाय चुनाव होगा। आज झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि 12 सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा करें। यानी अगले तीन महीने के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है। जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग से उपलब्ध कराए गए वोटर लिस्ट को वार्ड आधार पर विखंडित करने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा वार्डों के गठन की भी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि ओबीसी ट्रिपल टेस्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछड़ा वर्ग आयोग इस महीने यानी फरवरी तक इसे पूरा करने का दावा कर रहा है।