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Wednesday, April 16, 2025
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हेमंत कैबिनेट : राज्य कर्मियों को मिलेगा का स्वास्थ्य बीमा का लाभ

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18 प्रस्ताव पर मुहर लगी

रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज शाम झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा। गौतलब है कि इस योजना के तहत राज्य के विधायक, सेवानिवृत कर्मियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मियों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति के अलावे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

इन प्रतस्तावों पर लगी मुहर

★ The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act, 1985 के अन्तर्गत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं त्वरित निष्पादन के लिए विचारण हेतु चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के 1 (एक) विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ गेब्रियल किड़ो, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार), जलपथ प्रमण्डल संख्या-02, हजारीबाग को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमण्डलीय अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एक्सक्युटिव का पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 दिनांक 01.01.2022 एवं अधिसूचना संख्या-7350 दिनांक-29.12.2023 के द्वारा श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा की प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची के पद पर 3 वर्षों अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-8408 दिनांक-31.12.2024 के द्वारा संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर 4 वर्षों के लिए (दिनांक-31.12.2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, किया गया है, पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 2678/2017, नन्द किशोर प्रसाद बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा LPA No. 650/2017 झारखंड सरकार एवं अन्य बनाम नन्द किशोर प्रसाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में नन्द किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय पत्र में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को क्षांत करते हुए देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 3754/2021, प्रेम कुमार बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 1266/2022, उर्मिला सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत अवमाननावाद संख्या Cont. Case (Civil) No. 754/2024 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० राज किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को एक वर्ष यथा- 01.10.2024 से 30.09.2025 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम-245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प संख्या-8598 दिनांक 29.09.2015 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ कुमकुम प्रसाद, झाप्रसे (कोटि क्रमांक-724/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, रांची के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-25257 (HRMS), दिनांक 19.04.2024 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-2025 में यथा-माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को (1) स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु रुपए 6,000/- (छह हजार रुपए मात्र) वार्षिक प्रिमियम के रूप में कुल अनुदान राशि रुपए 9,00,00,000/- (नौ करोड़ रुपए मात्र) का भुगतान किए जाने हेतु, (2) 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 7,000/- (सात हजार रुपए मात्र) रुपए की दर से कुल रू0 1,60,00,000/- (एक करोड़ साठ लाख रुपए मात्र) का अनुदान राशि भुगतान करने हेतु एवं (3) नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में 5000/- (पांच हजार रुपए मात्र) प्रतिमाह की दर से (50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान किये जाने हेतु) कुल अनुदान राशि 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रुपए मात्र) अर्थात कुल 12,10,00,000/- (बारह करोड़ दस लाख रुपए मात्र) का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका हवाई अड्डा, दुमका से Regional Connectivity Scheme (RCS-UDAN) के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर CNS/ATM (Communication, Navigation and Surveillance and Air Traffic Management Services) सेवाएँ cost recovery basis पर उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16.11.2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (दिनांक-16.11.2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र MACP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजनान्तर्गत रु. 94,50,00,000/- (चौरान्वे करोड़ पचास लाख रुपए) मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Digitization of Schools) की स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

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