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Saturday, April 19, 2025
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हेमंत कैबिनेट : 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर | राज्यकर्मियों का 3% बढ़ा महंगाई भत्ता

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रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। महंगाई भत्ते की दरों का लाभ राज्य सरकार के पेंशनधारी और उनके आश्रितों को भी मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद अब राज्यकर्मियों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा।

इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

  • राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित सातवें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 01 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। दिनांक 01 जुलाई 2024 के प्रभाव से वेतन का 53% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया।
  • दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई 2024 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। दिनांक 01 जुलाई 2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।
  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • षष्ठम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र में राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मल्टी डिस्पिलनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यानी मेरु के अंतर्गत स्वीकृत योजना के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु 99 करोड़, 56 लाख, 10 हजार, 604 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वादी डॉ. तुलसी महतो, तत्कालीन प्राध्यापक, एफएमटी विभाग, रिम्स, रांची सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • हाईकोर्ट द्वारा दिनांक- 29 नवंबर 2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि और वेतनवृद्धि अनुमान्य किए जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त/अर्हता में छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 09.12.2024 से 12.12.2024 तक के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त तथा विनियोग लेखा से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

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