रांची। जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन के रिट पिटीशन पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ में होगी। जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद बिक्री में मनी लांड्रिंग की वजह से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल समेत कई जालसाज न्यायिक हिरासत में हैं। इसी के बाद ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पांचवा समन जारी कर 4 अक्टूबर को बुलाया था, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका का हवाला देकर सीएम ने जाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले सीएम को चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को बुलाया गया था। लेकिन उससे पहले ही उनकी तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। समन जारी करने की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी। तब ईडी ने पहला समन जारी कर पूछताछ के लिए 14 अगस्त को बुलाया था। दूसरी बार 19 अगस्त को समन जारी कर 24 अगस्त को और तीसरी बार 1 सितंबर को समन जारी कर 9 सितंबर को बुलाया था। लेकिन इस बीच सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दिया था। फिर भी ईडी ने 17 सितंबर को चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को आने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को कहा था कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। इसी आधार पर याचिका वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. लिहाजा, 18 सितंबर से पूरा मामला उलझा हुआ था। अब सब की नजर हाईकोर्ट पर टिक गई है।
अवैध खनन मामले में 18 नवंबर को पूछताछ हुई थी
बता दें कि अवैध खनन मामले में 18 नवंबर 2022 को करीब 10 घंटे तक ईडी ने सीएम हेमंत से पूछताछ की थी। उसी पूछताछ के कुछ दिन बाद सीएम की ओर से ईडी को अपनी संपत्ति की सारी जानकारी मुहैया करा दी गई थी.