+91 6205-216-893 info@newsboxbharat.com
Thursday, September 18, 2025
News

सूफिया हत्याकांड : आरोपी शेख बेलाल | अफसाना खातून दोषी करार | सजा की बिंदु पर कोर्ट 30 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी

Jharkhand districts news | jharkhand latest news | jharkhand latest hindi news | jharkhand news box bharat
Share the post

ओरमांझी थाना क्षेत्र में 3 जनवरी 2021 को सिर कटी लाश मिली थी

रांची। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में 3 जनवरी 2021 को बहुचर्चित सिर कटी लाश और हत्याकांड मामले में हत्या के आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर न्यायुक एमके वर्मा की अदालत ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया। इस मामले में दोषियों के सजा की बिंदु पर कोर्ट 30 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया। बता दें कि अवैध संबंध को लेकर ओरमांझी थाना क्षेत्र में 3 जनवरी 2021 को एक युवती की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस पुलिस ने एक युवती की सिर कटी लाश बरामद की थी। मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतक युवती की पहचान मांडर के लोयो गांव की रहने वाली सूफिया प्रवीण के रुप में की थी। युवती की हत्या अवैध संबंध में की गई थी। युवती की सिर कटी लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए 14 जनवरी 2021 को आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया था।

Leave a Response