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Tuesday, September 16, 2025
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रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को हाईकोर्ट ने बेल देने से किया इंकार

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रांची। जमीन घोटाले के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को अदालत ने बेल देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि लैंड स्कैम में जांच अधूरी नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल जेल में बंद सस्पेंड हो चुके IAS छवि रंजन ने रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उन्हें डिफॉल्ट बेल दी जाए। इससे पहले सस्पेंड हो चुके IAS छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 की याचिका दाखिल की थी। 167 सीआरपीसी की धारा है, जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिये समय निर्धारित की गई है। इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

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