मोदी सरनेम मामले पर HC ने राहुल गांधी को सशरीर पेश होने से छूट और पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी
झारखंड लेटेस्ट न्यूज
रांची। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मोदी सरनेम पर बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मोदी सरनेम विवाद मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोबारा समन जारी कर 4 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था, इसको राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मंगलवार को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के अदालत में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने सशरीर पेश होने से छूट और पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि रांची एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। सशरीर हाजिर होने से राहत देने के लिए उनके वकील ने याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दोबारा समन जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक निचली अदालत उन पर किसी तरह की पीड़क कारवाई नहीं करेगी।
क्या है मोदी सरनेम मामला
अप्रैल 2019 में रांची के प्रदीप मोदी नामक शख्स ने कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। बता दें कि इसी तरह के एक मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है। जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है।
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