
राशन कार्ड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना से जुड़ा दस्तावेज़ है, जिसके जरिए पात्र परिवारों को सस्ता अनाज और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे में परिवार में किसी सदस्य के जुड़ने या हटने पर राशन कार्ड में अपडेट कराना जरूरी हो जाता है।
अगर परिवार में शादी, बच्चे का जन्म या किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, तो राशन कार्ड में नाम जोड़ना या हटाना अनिवार्य होता है। गलत या पुरानी जानकारी होने पर राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है।
राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए संबंधित राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट या नजदीकी राशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। कई राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है।
नाम जोड़ने के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ मांगे जाते हैं। वहीं नाम हटवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र या लिखित आवेदन देना होता है।
आवेदन जमा होने के बाद विभाग द्वारा जांच की जाती है और सत्यापन पूरा होने पर राशन कार्ड अपडेट कर दिया जाता है। अपडेट प्रक्रिया में कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है।समय पर राशन कार्ड में सही जानकारी अपडेट कराने से सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिलता रहता है।
अगर आपके राशन कार्ड में अब तक बदलाव नहीं हुआ है, तो संबंधित सरकारी पोर्टल या राशन कार्यालय में समय रहते आवेदन करें।
Government Website
👉 National Food Security Portal (NFSA)
https://nfsa.gov.in
(राज्यवार राशन कार्ड सेवाओं की जानकारी के लिए)
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