

Liquor Shops : झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने स्पष्ट किया है कि 5 जुलाई 2025 तक राज्य के सभी रिटेल शराब काउंटरों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यह कदम झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को दुकानों के भौतिक सत्यापन और वित्तीय लेखा जोखा पूरा करने के लिए उठाया गया है। हैंडओवर प्रक्रिया के दौरान बिक्री रोक का उद्देश्य JSBCL को स्टॉक और वित्तीय रिकॉर्ड का पारदर्शी सत्यापन सुनिश्चित करना है।
विभागीय आदेश के प्रमुख बिंदु
- सत्यापन प्रक्रिया: 1 जुलाई 2025 से JSBCL, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से संचालित दुकानों का भौतिक स्टॉक सत्यापन और बिक्री/जमा राशि की जांच करेगा।
- समयसीमा: यह कार्य 5 जुलाई तक पूरा किया जाएगा।
- बिक्री प्रतिबंध: जिस दुकान पर सत्यापन या हैंडओवर/टेकओवर प्रक्रिया शुरू होगी, वहां प्रक्रिया पूर्ण होने तक शराब बिक्री रोकी जाएगी।
- अन्य दुकानें: जहां प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, वहां नियमित अनुवीक्षण के साथ बिक्री जारी रहेगी।
- भविष्य की योजना: स्टॉक सत्यापन के बाद बिक्री संचालन के लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
व्यवसाय मॉडल में बदलाव
- राज्य की 1,453 खुदरा शराब दुकानें अब तक प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए सरकार द्वारा संचालित थीं।
- नई व्यवस्था में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को उचित मूल्य का लाभ मिलेगा।
- इससे पूर्व की “मनमाने दाम तय करने” की शिकायतों पर भी अंकुश लगेगा।
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