मंगलवार से इंटर की परीक्षा | परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगाया गया
रांची। झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की ओर से संचालित इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की सम्पूरक परीक्षा 1 अगस्त से 8 अगस्त तक निर्धारित है। प्रथम पाली में सुबह 9:45 बजे से दिन के 1:05 बजे तक व द्वितीय पाली में दिन के 2 बजे से अपराह्न 5:20 बजे तक परीक्षा केंद्र संत अलोइस इंटर कॉलेज, पुरुलिया रोड रांची, संत अन्ना इंटर कॉलेज रांची, संत जॉन इंटर कॉलेज रांची में आयोजित की गई है। परीक्षा केन्द्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लगाया है। यह धारा 1 से 8 अगस्त तक प्रत्येक दिन प्रातः 06:45 बजे से अपराह्न 08.20 बजे तक प्रभावी रहेगा।
धारा-144 में इन नियमों का पालन करें
1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।