
रांची। 19 नवंबर 2025 की रात 11 बजे, डोरंडा थाने को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना में बताया गया कि एक 10-पहिया ट्रक में गाय का प्रतिबंधित चमड़ा लादकर ले जाया जा रहा है। इस सूचना की जांच के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई। टीम जैन मंदिर, रहमत कॉलोनी डोरडा के पास पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक 10-पहिया ट्रक रहमत कॉलोनी की ओर से आ रहा है। पुलिस ने ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक तेजी से भागने लगा। आखिरकार, पुलिस ने रास्ता रोककर ट्रक को रोका लिया। ट्रक के ड्राइवर ने अपना नाम मो. तसलीम और पता हजारीबाग बताया। जब ट्रक में लदे सामान के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि इसमें करीब 1800 गायों का चमड़ा लदा है। ट्रक का वजन कराया गया तो ट्रक सहित वजन 42,210 किलो और चमड़े का वजन 31,410 किलो निकला। ट्रक ड्राइवर तसलीम ने बताया कि उसके ट्रक मालिक का नाम एकराम कुरैशी है, जो कांटाटोली रांची का रहने वाला है। ट्रक मालिक ने ही डोरंडा के फ्रेंड्स कॉलोनी से मो. इरफान कुरैशी के जरिए यह चमड़ा लेकर कोलकाता ले जाने को कहा था। सुबह में, इरफान ने ही ट्रक में चमड़ा लदवाया था। पुलिस को पता चला कि मो. इरफान कुरैशी और उसके साथी सुहेल, फिरोज, सैफ, इमरान, असलम कुरैशी और कुछ अन्य लोग मिलकर डोरंडा के कुरैशी मोहल्ले में अवैध रूप से गायों को मारते हैं और उनके मांस और चमड़े का गैरकानूनी व्यापार करते हैं।
जांच में प्रतिबंधित चमड़ा पाया गया
ड्राइवर के पास चमड़े से जुड़े कोई कानूनी कागजात नहीं थे। ट्रक को प्लास्टिक की तिरपाल से पूरी तरह ढककर बांधा गया था। 20 नवंबर को, मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार उपाध्याय के सामने ट्रक की तिरपाल खोलकर जांच की गई। इसमें गाय का प्रतिबंधित चमड़ा पाया गया। इसके बाद, दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में, ट्रक और चमड़ा जब्त कर लिया गया और ड्राइवर मो. तसलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और जब्ती के कागजात की एक-एक प्रति तसलीम को दी गई। गायों की चोरी करना, उन्हें मारना और उनके मांस-चमड़े का व्यापार व परिवहन करना एक गंभीर अपराध है। इस मामले में ट्रक चालक मो. तसलीम, ट्रक मालिक मो. एकराम, मो. इरफान, सुहैल, फिरोज, सैफ, इमरान और असलम कुरैशी व कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।





