

रांची। CGL परीक्षा में JSSC की शिकायत पर झारखंड सीआईडी ने एक और एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच के लिए सीआईडी विज्ञापन छपवाकर सबूत भी इकट्ठा करेगी। सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीआईडी ने आमलोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य में विज्ञापन के जरिए आमलोगों तक सूचना पहुंचायी जाएगी कि किसी भी व्यक्ति के पास पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य हो तो इसे सीआईडी को उपलब्ध कराएं। इन साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। वहीं, रातू थाने में दर्ज केस को भी सीआईडी ने टेकओवर कर लिया है। सीआईडी में दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार और पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद कई लोगों ने जानबूझ कर फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की। इससे पूर्व रातू थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। झारखंड सीआईडी अब दोनों ही एफआईआर की जांच एसआईटी के जरिए कराएगी। रातू थाने में सीजीएल परीक्षा में कथित पेपरलीक को लेकर पहली एफआईआर राजेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी।
कोर्ट पहुंच चुका है मामला
JSSC-CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता करेंगी। टीम में रांची पुलिस के अधिकारियों को भी रखा गया है। डीजीपी के द्वारा गठित एसआईटी में अध्यक्ष संध्या रानी मेहता, सदस्य सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय 1 डीएसपी अमर कुमार पांडेय, सीआईडी में प्रतिनियुक्त डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया है। वहीं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराए गए ऑनलाइन शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के आयोजन के बाद 29 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी जाए। 22 जनवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई भी होनी है।