अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम ठीक करवाना है या फिर शुद्ध करवाना है तो प्रशासन करेगा मदद
मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सभी गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने हेतु निदेशित किया गया
रांची। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार रांची जिला में प्री-रिविजन से संबंधित गतिविधियों का संपादन जारी है। इसके लिए 1 जून से 16 october 2023 तक की अवधि निर्धारित की गयी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में रांची जिला के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के सभी गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने हेतु निदेशित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड, रांची से प्राप्त निदेश के आलोक में 1 जनवरी 2024 को अहर्ता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के संचालन को लेकर जिला अंतर्गत सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।
पुनरीक्षण से संबंधित गतिविधियां निम्न हैं
1. एकीकृत मतदाता सूची का प्रारुप, प्रकाशन 17 october (मंगलवार)
2. मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने तथा स्थानांतरित करने हेतु दावा आपत्ति दिये जाने की अवधि – 17 october (मंगलवार) से 30 नवंबर (गुरुवार) तक
3. विशेष अभियान दिवस – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड, रांची के निदेशानुसार। दो शनिवार एवं दो रविवार
4. प्राप्त दावा आपत्ति का निस्तार 26 दिसम्बर (शनिवार)
5. अंतिम प्रकाशन की तिथि- 5 जनवरी 2024 (शुक्रवार)
- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा मतदाता सूची में 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके एवं 18-19 आयु वर्ग से अधिक आयु वाले योग्य नागरिकों का जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है, का नाम पंजीकरण कराने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।
- कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में यदि योग्य नागरिक का नाम नहीं है तो प्रपत्र-6 , किसी अयोग्य मतदाता का नाम हटाने हेतु प्रपत्र – 7, नाम, पता, उम्र, फोटो आदि में अशुद्धि हो तो प्रपत्र – 8 के माध्यम से सुधार किये जायेंगे।
- मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का एक से अधिक स्थान पर नाम होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है। एक से अधिक जगह पर यदि मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो प्रपत्र- 7 में आवेदन देकर अपना नाम मतदाता सूची से विलोपित कराया जा सकता है।
- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में मतदाता सूची की उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु आगामी Special Summary Revision of Photo Electoral Rolls of intensive nature – 2024 के प्रारूप के प्रकाशन की तिथि के पूर्व सभी Pre-revision activities जैसे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का प्रशिक्षण, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए स्वतंत्र रूप से बीएलओ की नियुक्ति एवं उनका प्रशिक्षण, मतदाता सूची में व्याप्त त्रुटियों को चिन्हित करना एवं उसका निराकरण करना मतदाता सूची में दर्ज Repeated/Multiple Entries/Demographically similar entries/Dead elector entries आदि का पहचान करते हुए नियमानुसार शुद्धिकरण की कार्रवाई, मतदान केन्द्रों का व्यवस्थीकरण, कंट्रोल टेबल को अद्यतन करने आदि से संबंधित कार्य किया जाना है। साथ ही मतदाता सूची में न्यून गुणवत्ता वाले रंगीन एवं ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो को रंगीन फोटो से प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई की जानी है। इन गतिविधियों के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची द्वारा जिला के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने हेतु निदेशित किया गया है।