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Sunday, September 8, 2024
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मुहर्रम सब मिलजुलकर मनाएं । धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को बक्शा नहीं जाएगा

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रांची। मुहर्रम को लेकर विधि-व्यवस्था को लेकर उपायुक्त व एसएसपी ने सयुंक्तादेश जारी जारी किया है। मुहर्रम पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस अवसर पर भीड़ में असामाजिक तत्व सक्रिय रह सकते हैं, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। इस अवसर पर शान्ति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु संयुक्तादेश जारी किया गया है।

विशेष निगरानी रखने का निर्देश

शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं मिथ्या अफवाहों के कारण अनावश्यक भय, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए प्रत्येक प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सावधानी बरतने एवं किसी तरह के अफवाह के प्रकाश में आने पर उसका त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया गया हैं। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राँची/बुण्डू सभी पुलिस उपाधीक्षक, सदर/रांची/बुण्डू/ सभी थाना प्रभारी, इस दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित करने तथा आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

सादे लिबास में पुलिस रहेगी मौजूद

इस अवसर पर सभी थाना प्रभारियों को स्थानीय गुप्तचर विभाग के पदाधिकारियों से सतत सम्पर्क स्थापित रखने एवं अपने-अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य/मुखिया गण/पार्षदगण/ संभ्रात नागरिकों से सम्पर्क बनाये रखने का निदेश दिया गया है, जिससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएँ प्राप्त की जा सके। वैसे स्थानों पर जहाँ लोग एकत्र होकर बातचीत किया करते हो एवं अपना समय बिताते हो उन स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति किये जाने का निदेश दिया गया है।

नए मार्गों से जुलूस नहीं निकलेगा

शहरी क्षेत्रों में मुहर्रम का जुलूस 29 को निकाला जाएगा। जुलूस निकाले जाने की अनुज्ञप्ति पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। सभी पात्रताधारियों को नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी दिनांक 29 के पूर्व अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निदेश दिया गया है। जिला के सभी पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि जुलूस के समय पूर्व जुलूस के मार्गाें अनुज्ञप्ति के अनुसार भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि जुलूस के दौरान किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। किसी भी परिस्थति में नये मार्गों से जुलूस निकालने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी ।

29 को बंद रहेगा शराब दुकान

सहायक आयुक्त उत्पाद रांची को निदेश दिया गया है कि पर्व के अवसर पर निर्धारित दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखना सुनिश्चित करेंगे। अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध गहन छापामारी अभियान चलाकर इसकी बिक्री पर रोक लगाने की प्रभावी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। डोरण्डा, हिनू, हटिया, हिन्दपीढी, लोअर बाजार, सुखदेवनगर, बरियातु, रातु, कांके थाना क्षेत्र में गहन छापामारी कर अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया है।

वाहन एवं परिवहन व्यवस्था

जिला नजारत उप समाहर्त्ता आवश्यकतानुसार वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वे विभागीय जीप / ट्रक / मिनी बस / मेटाडोर / ट्रेकर के अधिग्रहण की व्यवस्था करेंगे तथा विधि व्यवस्था कार्य के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गए वाहनों का अधिग्रहण जब्ती कार्य में जिला परिवहन पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक, यातायात प्रथम रांची उन्हें सहयोग करेंगे। विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु वाहनों का उपलब्ध होना, वाहनों में ईंधन की व्यवस्था एवं चालक की मौजूदगी एवं तत्परता अति आवश्यक है, अतएव इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाय। नियंत्रण कक्ष में वाहन की व्यवस्था, लॉग बुक निर्गत करना ईंधन की आपूर्ति आदि के लिए एक सहायक की प्रतिनियुक्ति जिला नजारत शाखा से किया जायेगा। जिन पदाधिकारी के पास वाहन नहीं है उन्हें ईंधन के साथ जिला नजारत उप समाहर्त्ता वाहन उपलब्ध करायेंगे।

अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था

अग्निशाम पदाधिकारी, रांची को निदेश दिया जाता है कि एक अग्निशाम दस्ता की प्रतिनियुक्ति वाहन के साथ जिला कम्पोजिट कन्ट्रोल रूम, एकरा मस्जिद, दर्जी मुहल्ला, बड़गाई मोड़, कांके चौक, कांटाटोली चौक, फिरायालाल, नगड़ी एवं मिनी कंट्रोल रूम में करना सुनिश्चित करेंगे।

एम्बुलेंस की व्यवस्था

मुहर्रम पर्व के अवसर पर शस्त्रादि एवं हथियारों का प्रदर्शन किया जाता हैं। जिससे ऐसे अवसरो पर कभी-कभी प्रदर्शन एवं खेल के क्रम में गंभीर चोटे भी व्यक्तियों को आती है, अतएव तुरंत चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस का रहना आवश्यक हैं। पूर्व की भांति असैनिक शल्य चिकित्सा, सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, एक एम्बुलेंस-चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करेगें। साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट स्थानों में भी एक-एक टीम 24 घण्टा कार्यरत रखेंगे।अधीक्षक, रिम्स, रांची से आग्रह है कि पर्व के दौरान एक एम्बुलेंस को तैयार स्थिति में रखते हुए आपातकालीन कक्ष दिन रात क्रियाशील रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को देंगे, ताकि आवश्यकतानुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों की व्यवस्था

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रांची जिला नजारत उप समाहर्त्ता, रांची को सहयोग देंगे तथा उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। अल्वर्ट एक्का चौक / उप नियंत्रण कक्ष में एक सेट ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था दिनांक 28.07.2023 एवं 29.07.233 के लिए उपलब्ध करायेंगे। जुलूस यात्रा के आगे, मुख्य भाग एवं पीछे के स्कॉट वाले वाहनों पर तीन सेट ध्वनि विस्तारक यंत्र लगायेंगे।

गश्ती की प्रतिनियुक्तियाँ

गश्ती दल के प्रभारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट श्कश् के अनुरूप की जाती है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों का कर्तव्य होगा कि ये निर्धारित समय पर संबंधित थाना में रिपोर्ट करेंगे। गश्ती क्रम में थाना प्रभारी से स्थल एवं स्थिति के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर समीक्षा करेंगे। जुलूस के मार्गों से पूर्ण रूपेण अवगत होकर एवं क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर स्वयं वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करेंगे तथा यथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। स्टेटिक दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति – शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्टेटिक दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। स्टैटिक दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति स्थल एवं उसके आसपास क्षेत्रों पर भी निगरानी रखेंगे एवं आवश्यकतानुसार वहाँ की समस्याओं का निराकरण करेंगे। बुण्डू अनुमण्डल के लिए अनुमण्डल मुख्यालय में एक अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। जहां प्रतिनियुक्ति अवधि में सतत निगरानी तथा नियंत्रण रखने के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी बुंडू अपने स्तर से दंडाधिकारी/ लिपिक/ अनुसेवक प्रतिनियुक्ति करेंगे।

सीसीटीवी/ड्रोन कैमरा

सुरक्षा के दृष्टिकोण सीसीटीवी/ड्रोन कैमेरा उपलब्ध कराने हेतु जिला नजारत उप समाहर्त्ता , रांची, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था को संपर्क करने का निदेश दिया गया है।

यातायात व्यवस्था

यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात को उक्त पर्व के अवसर पर नो- एंट्री/ पार्किंग से सम्बंधित आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।शांति समिति की बैठक – मुहर्रम के अवसर पर शांति एवं साम्प्रदायिक सदभावना बनाये रखने के लिए अत्यधिक निगरानी बरतने हेतु सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है। सभी थाना प्रभारी अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर / बुण्डू को निदेश दिया जाता है कि वे मुहर्रम से पूर्व शांति समिति की बैठक कर लें, विवाद के स्थलों / कारणों का निपटारा करना सुनिश्चित करें एवं आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई भी करें।

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