रांची। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने समय मांगा। प्रार्थी की ओर से अपने रिट में किए गए अमेंडमेंट प्रेयर पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा है। वहीं, अपने अमेंडमेंट में हेमंत ने कहा है कि ईडी ने अपनी शक्तियों के विपरीत जाकर कार्रवाई की है। गिरफ्तारी अवैध है व सिटिंग सीएम के खिलाफ यह एक बड़ी साजिश है। अब मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा गया है। कहा जा सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत मिली है। हाईकोर्ट में अमेंडमेंट रिट को अलाउ किया है। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की दलीलों को सुनने के लिए तैयार हुआ। हेमंत ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को बड़ी साजिश बताया। कहां ईडी ने अपनी शक्तियों के विपरीत जाकर कार्रवाई की है।
अमेंडमेंट प्रेयर को अलाउ कर दिया : महाधिवक्ता
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने प्रार्थी की याचिका में किए गए अमेंडमेंट प्रेयर पर जवाब दाखिल करने को लेकर समय मांगा। जहां अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 27 फरवरी निर्धारित की है। वही, इसे फाइनल डिस्पोजल के लिए रखा है। इधर महाधिवक्ता राजीव रंजन में बताया कि अदालत में उनके अमेंडमेंट प्रेयर को अलाव कर दिया है ऐसे में अदालत अब उनकी दलीलों को सुनेगी और यह राहत की बात है। वहीं, उन्होंने बताया कि अमेंडमेंट प्रेयर में उन्होंने कहा है कि एक सिटिंग सीएम के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। राजीव रंजन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी शक्तियों के विपरीत कार्रवाई की है। पूरे प्रकरण को आवाज बताते हुए याचिका में गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं, राजभवन से गिरफ्तार होने की बात भी याचिका में कही गई है। अब जब इस पर ईडी जवाब दाखिल करेगी तो मामला आगे बढ़ेगा।