रांची। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से है, जमीन घोटाला मामले में ईडी समन के खिलाफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई सुनवाई में सीएम की याचिका को खारिज कर दी गई है। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा। वहीं ईडी ने भी अपनी दलील पेश की। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनने लायक नहीं है। इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। अब सीएम फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा जारी डेली काउज लिस्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन 787/2023 सुनवाई के लिए इस खंडपीठ में दूसरे नंबर पर थी। ईडी के द्वारा भेजे गए समन से आहत हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए इसे असंवैधानिक करार देने का आग्रह किया था।
11 को पी. चिदंबरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखा था
बुधवार 11 अक्टूबर को इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी हेमंत सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट पी. चिदंबरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखा था। पी चिदंबरम ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होने की बात कहते हुए कहा था कि इनके उपर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है।उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन इससे पहले भी ईडी की जांच में सहयोग कर चुके हैं और अपनी संपत्ति और दायर आईटी रिटर्न की भी जानकारी दे चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें दूसरे मामलों में बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है। इस तरह का समन जारी करना असंवैधानिक है। ईडी के समन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा अब तक 5 समन भेजा जा चुका है। जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का आदेश हेमंत सोरेन को दिया था।