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Monday, November 24, 2025
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चुनाव में और देरी: झारखंड के नगर निकाय चुनाव अब 2026 में होंगे | हाईकोर्ट ने ली अगली सुनवाई

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चुनावों की तैयारी के लिए 8 सप्ताह और चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त 45 दिनों का समय चाहिए। इस आधार पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च, 2026 की तारीख निर्धारित कर दी है।

रांची। झारखंड में लंबित शहरी निकाय चुनावों को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। रौशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई इस सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि चुनावों की तैयारी के लिए उसे 8 सप्ताह और चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त 45 दिनों का समय चाहिए। इस आधार पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च, 2026 की तारीख निर्धारित कर दी है।

चुनाव में देरी का कारण

  • राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों के लिए समय मांगा है।
  • आयोग ने एक सीलबंद शपथ पत्र के माध्यम से अपनी इस मांग को कोर्ट के समक्ष रखा था।

कोर्ट में मौजूद पक्ष

  • याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पेशेवर किया।
  • राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता ने किया।
  • राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने हाजिरी दी।

क्या है पूरा मामला

  • झारखंड में कई शहरी निकायों के चुनाव लंबे समय से लंबित हैं। जून 2020 से 12 निकायों में और 27 अप्रैल 2023 के बाद से राज्य के कुल 48 निकायों (नगर निगम, नगर परिषद आदि) में चुनाव नहीं हुए हैं।
  • हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को अपने आदेश में तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
  • इस निर्देश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी।

अब आगे क्या

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए समयसीमा के आधार पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में फरवरी-मार्च 2026 तक शहरी निकाय चुनावों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अगली सुनवाई 30 मार्च, 2026 को होगी, जहाँ कोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के सीलबंद शपथ पत्र का अवलोकन करेगी।

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